आरडीए संचालक मंडल की बैठक में बड़े निर्णय- विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं में बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में भारी छूट… टिकरापारा में 8 फ्लोर वाला रिहायशी कॉम्पलेक्स…

मिसाल न्यूज़

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की संचालक मंडल की बैठक प्राधिकरण अध्यक्ष नंद कुमार साहू की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं में बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में भारी छूट देने का निर्णय लिया गया। टिकरापारा योजना अंतर्गत 96 टेनामेंट के पुनर्निर्माण अंतर्गत पूर्व प्रस्तावित योजना को और अधिक बड़ा स्वरुप दिया जा रहा है। अब निर्माण आठ फ्लोर वाला होगा।

बैठक में प्राधिकरण की पुरानी योजनाएं अंतर्गत आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों तथा कौशल्या माता विहार, इन्द्रप्रस्थ योजना एवं बोरियाखुर्द अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित LIG एवं EWS फ्लैट तथा EWS स्वतंत्र मकानों की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर आवासीय संपत्तियों हेतु सरचार्ज राशि में 50% एवं व्यासायिक संपत्ति हेतु सरचार्ज राशि में 30% की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। छूट 30 मई तक दी जायेगी। उक्त छूट से अनेक हितग्राहियों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही प्राधिकरण को वसूली योग्य राशि प्राप्त हो सकेगी। मूल राशि में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जावेगी केवल सरचार्ज राशि में ही छूट दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में लागू नीति के अनुरूप अर्थात आरक्षित कोटे का 3 बार विज्ञापन प्रसारित करने के उपरांत, सामान्य कोटे में परिवर्तन रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राधिकरण की योजनाओं में कुछ आरक्षित संपत्तियों का विक्रय नहीं हो पा रहा है। अतः आरक्षित संपत्तियों को सामान्य श्रेणी में प्रत्यावर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया ताकि अविक्रित संपत्तियों का समाधान शीघ्रता से हो सके।

टिकरापारा योजना अंतर्गत 96 टेनामेंट के पुनर्निर्माण में पूर्व प्रस्तावित योजना को और अधिक बड़ा स्वरुप दिया जा रहा है। पूर्व प्रस्तावित फ्लैट्स की संख्या 168 (56) यूनिट 18HK एवं 112 यूनिट 2BHK के स्थान पर 144 फ्लैट (48 यूनिट 18HK एवं 96 यूनिट 2BHK) तथा 9 छोटी दुकान बनाने, साथ ही पूर्व आबंटितियों को 1BHK फ्लैट रूपये 6.50 लाख तथा 2BHK फ्लैट रूपये 10.50 लाख पर आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में टिकरापारा योजना अंतर्गत निर्मित फ्लैट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट प्लोर एवं एवं सेकेंड फ्लोर वाले थे। उनकी जगह पर अब प्रस्तावित योजना अनुसार भूतल पूर्णतः पार्किंग हेतु सुरक्षित रख कर आठ फ्लोर तल तक निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है।

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कौशल्या माता विहार के सीमा क्षेत्रों में लोगों को अपने भूमि/भूखंड से विभिन्न प्रयोजन हेतु आने-जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राधिकरण की योजना क्षेत्र से रोड रास्ते की मांग करने पर संचालक मण्डल की बैठक में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर, नियम एवं शर्तें प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण के योजनाओं में ऐसे भूखंडधारी जिनके द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु आबंटित भूखण्ड का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जो कि पट्टे की नियम के शर्तों का उलंघन है उन भूखण्डधारियों से फ्री-होल्ड/लीज नवीनीकरण हेतु अर्थदण्ड वसूल किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

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