मिसाल न्यूज़
रायपुर। आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नई राजधानी प्रभावित किसानों की अधिकांश मांगें मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिश पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने मान लिया है। इसे देखते हुए नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति से आग्रह है कि वह अपना आंदोलन वापस ले ले।
मोहम्मद अकबर ने आज अपने निवास में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नई राजधानी प्रभावित किसानों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 2 माह से आंदोलन किया जा रहा है। किसानों ने जो मांगें रखी थीं उनमें से अधिकांश पूरी कर दी गई हैं। किसानों की मांगों पर विचार करने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसमें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्वयं मैं तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया शामिल हैं। किसानों की मांगों पर बैठकें क्रमश: 29 जनवरी, 14 फरवरी तथा 17 फरवरी को हुई। बैठक में नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के विधायक धनेन्द्र साहू भी शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री स्तरीय समिति के द्वारा 6 मांगों पर सिफारिश जारी की गई। नया रायपुर अटल नगर के संचालक मण्डल की 25 फरवरी की बैठक में इस इन सिफारिशों को मान्य किया गया है।
मोहम्मद अकबर ने बताया कि ग्रामीण बसाहट के आवासीय पट्टे का वितरण होगा। ग्रामीण बसाहट का आवासीय पट्टा दिए जाने के संबंध में पूर्व सरकार के कार्यकाल में ग्राम विकास योजना क्रियान्वयन की शर्त रखी गई थी। वर्तमान सरकार ने नई राजधानी प्रभावित किसानों के हित को प्राथमिकता में रखते हुए ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन की शर्त को हटा दिया गया है। जो व्यक्ति जहां पर बसा हुआ है उसको विस्थापित करने की आवश्यकता न हो यह ध्यान में रखते हुए आबादी क्षेत्र या शासकीय भूमि पर अतिक्रमित है या जिसने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को जमीन दी है या प्रभावित की श्रेणी में आता है उसे पात्रतानुसार 1200 से 2500 वर्गफीट तक आवासीय भूमि दी जायेगी। यह निर्णय तत्कालीन सरकार द्वारा अप्रैल 2013 में तय किया गया था। इसके लिए 07 सर्वे दल का गठन किया गया। 07 ग्रामों में सर्वे पूर्ण हो गया है। 3 ग्रामों में सर्वे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 3 ग्रामों में सर्वे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
अकबर ने बताया कि ऑडिट आपत्ति का निराकरण और राशि दी जाएगी। नई राजधानी प्रभावित किसानों की जो वार्षिकीय ऑडिट आपत्ति के कारण रोकी गई थी। प्रभावित किसानों को 15 हजार प्रति एकड़ तथा 750/-वार्षिक वृद्धि के साथ यह राशि 2031 तक देना है। इस संबंध में ऑडिट आपत्ति के कारण 6465 में से केवल 285 मामलों में ऑडिट आपत्ति के कारण आंशिक भुगतान किया गया है और आपत्ति की गई राशि भुगतान हेतु शेष है। ऑडिट आपत्ति का निराकरण शासकीय स्तर पर किया जायेगा एवं राशि का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार मिलेगा। नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित युवक/युवतियों को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में रोजगार के संबंध में किसान कल्याण समिति के चर्चा उपरांत यह तय किया गया कि ऐसे पद जो अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के हैं ऐसे लोगों को रोजगार देने के संबंध में जो निविदा आमंत्रित की जायेगी उन निविदा में प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 60 प्रतिशत रोजगार देने की अनिवार्यता होगी। वर्तमान में नया रायपुर में 57 दुकानें, 12 गुमटियां, 04 हॉल एवं 71 चबूतरे रिक्त हैं। इनका आबंटन लागत मूल्य पर आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों को किया जायेगा।
अकबर ने बताया कि ग्रामों को अनापत्ति की आवश्यक्ता से मुक्त किया जा रहा है। नया रायपुर अटल नगर क्षेत्र में जमीनों की खरीदी बिक्री पर कलेक्टर की अनुमति के संबंध में भूमि का क्रय-विक्रय हेतु कुल 41 ग्रामों में से 27 ग्रामों में अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी जिसे कम कर लेयर-2 के सभी 13 ग्रामों को अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता से मुक्त किया गया है। अनापत्ति की आवश्यकता से मुक्त किए जा रहे ग्राम कुहेरा, परसदा, पलौद, कोटनी, तांदुल, खण्डवा, पचेड़ा , भेलवाडीह, तेंदुआ, पौता, बंजारी, चेरिया एवं कुर्रू हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व से 14 और ग्राम अनापत्ति की आवश्यकता से मुक्त थे जो कि माना, बनरसी, टेमरी, धरमपुरा, छेड़ीखेड़ी, नटकी, परसट्टी, बेंदरी, केन्द्री, झांकी एवं निमोरा हैं। इस तरह कुल 41 ग्रामों में से 27 ग्राम अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता से मुक्त हो गए हैं। वे 14 ग्राम बचे रहे गए हैं जहॉ पर नई राजधानी क्षेत्र का निर्माण किया गया है।