मिसाल न्यूज़
रायपुर। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) के अधीन वेष्ठित शक्तियों के अधीन निगम के अपर कमिश्नरों को शक्तियां एवं अधिकार प्रत्यायोजित करने संबंधी आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार निगम कमिश्नर द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियां एवं अधिकार के अंतर्गत अधिकारियो, कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर चेक अपर कमिश्नर (वित्त) जारी करेंगे। अपर कमिश्नरों को आबंटित विभाग हेतु उचित प्रकिया के माध्यम से निजी प्लेसमेंट में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल , उच्च कुशल श्रमिक एवं कर्मचारी रखे जाने की प्राप्त सक्षम स्वीकृति के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा मासिक व्यय के देयक की नस्तियां संबंधित विभाग के अपर कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। ऑडिट परीक्षण उपरांत भुगतान की वित्तीय स्वीकृति अपर कमिश्नर प्रदान करेगें।
संबंधित विभाग के अपर कमिश्नर नवीन कार्यों को छोड़कर कार्यालयीन आकस्मिक व्यय से संबंधित छोटे-छोटे कार्यों हेतु 1 लाख रुपये तक की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहित व्यय सीमा राशि 1 लाख तक ऑडिट परीक्षण उपरांत देयक की स्वीकृति प्रदान करेगें। अपर कमिश्नरों को आबंटित विभाग के देयक भुगतान करने की नस्तियाँ संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अपर कमिश्नर के माध्यम से वित्त विभाग में प्रस्तुत की जाएंगी। निगम कमिश्नर द्वारा उक्ताशय का प्रशासनिक आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है।