मिसाल न्यूज़
रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़कों पर गणेश पंडाल लगाने और यातायात बाधित होने पर जिला प्रशासन सख्ती करेगा। साथ ही पंडाल सड़क पर लगाने के पूर्व अनुमति भी लेनी होगी। वहीं रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रत्येक पंडाल में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए है।
आगामी गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में गणेश पंडाल समितियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम उमाशंकर बन्दे एवं एएसपी लखन पटले सहित नगर निगम के जोन कमिश्नर उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि पंडाल निर्माण एवं मूर्ति स्थापना के दौरान एनजीटी भोपाल एवं छत्तीसगढ़ शासन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। आयोजन समितियां स्वयंसेवक तैनात करेंगी तथा रात्रिकालीन विशेष निगरानी सुनिश्चित करेंगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी ध्वनि में करने की अनुमति होगी। उल्लंघन पर कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही होगी। झांकी विसर्जन रूट शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीलीचौक – लाखेनगर – रायपुरा – महादेवघाट होगा। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नगर निगम द्वारा निर्धारित महादेवघाट के विसर्जन कुंड में ही किया जाएगा | झांकियों में अग्नि शमन यंत्र, फायर फाइटर एवं प्रशिक्षित स्वयंसेवक अनिवार्य रूप से रहेंगे। झांकी/विसर्जन के दौरान अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकी निकालना प्रतिबंधित है। विसर्जन उपरांत पूजा सामग्री, फूल, प्लास्टिक आदि को नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही संग्रहित किया जाएगा। झांकियों की ऊँचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने व जनरेटर एवं वायरिंग सुरक्षित स्थिति में रखने कहा गया है। गणेशोत्सव समितियां अपने सभी सदस्यों एवं स्वयंसेवकों की सूची, पता व मोबाइल नंबर संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराएंगी। विसर्जन के समय छोटे बच्चों एवं वृद्धजनों को साथ लाने से बचने कहा गया है।

बैठक में एसडीम नंद कुमार चौबे, नगर निगम अपर कमिश्नर व्दय यू एस अग्रवाल एवं विनोद पांडे, एएसपी ट्रैफिक डॉ प्रशांत शुक्ला सहित अन्य अधिकारीगण व गणोशोत्सव समितियों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

