जिला, पुलिस प्रशासन एवं डीजे संचालकों की बैठक… गणेशोत्सव में DJ पर रहेगा प्रतिबंध…

0 ध्वनि विस्तारक यंत्र का तय समय सीमा पर उपयोग करने की समझाइश

0 CCTV निगरानी, सीमित ध्वनि स्तर और यातायात नियमों का पालन अनिवार्य

मिसाल न्यूज़

रायपुर। आगामी गणेशोत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन रायपुर पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में एडीएम उमाशंकर बन्दे एवं एएसपी लखन पटले की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक की ली गई। इस अवसर पर निगम, ट्रैफिक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। एएसपी लखन पटले ने डीजे संचालकों को एनजीटी तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की बात कहते हुए कहा कि इस गणेशोत्सव डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का तय सीमा एवं समय में इस्तेमाल कर सकते हैं।

एएसपी ने कहा कि अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगहों से 100 मीटर के दायरे में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। डीजे संचालन के लिए NOC नहीं दी जाएगी। साथ ही रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह रोक लगायई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए CCTV से भी डीजे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी | दुबारा चालान होने गाड़ी राजसात की कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन आप सभी से निवेदन है कि यातायात व्यवस्था बाधित न हो इसका भी पालन करें। गाड़ियों पर साऊंड बाक्स रखकर डी.जे. बजाने पर साऊंड बाक्स एवं वाहन जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आयोजक द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने की दशा में उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना माना जावेगा एवं ध्वनि प्रदूषण यंत्र, टेन्ट हाऊस, साऊड सिस्टम प्रदायकर्ता से जप्त किया जावेगा। संयुक्त रुप से पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन सतत् निगरानी करेगी और ध्वनि प्रदूषण करते पाये जाने पर टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, आफिस से 100 मीटर एरियल डिस्टेन्स पर लाउड स्पीकर बजाने पर ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को जब्त किया जाएगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के नियमों/ उपबंधों के उल्लंघन करने पर ध्वनि विस्तारक को जब्त किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र तय सीमा (डीबी) में उपयोग करें। औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 75 और रात को 70, वाणिज्य क्षेत्र में सुबह 65 तथा रात को 55, आवासीय क्षेत्र में सुबह 55 और रात को 45 तथा शांत परिक्षेत्र में सुबह 50 और रात को 40 डीबी (ए) में उपयोग करें।

इस अवसर पर एएसपी ट्रैफिक डॉ प्रशांत शुक्ला, सीएसपी श्री दौलत राम पोर्ते सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं डीजे संचालक उपस्थित थे।

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