मिसाल न्यूज़
रायपुर। राजधानी रायपुर के अति व्यस्त मार्गों पर सुगम यातायात, कानून व्यवस्था एवं जनसुविधा को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक किसी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 4 मई 2026 से प्रभावी हुआ जो आगामी 02 माह तक लागू रहेगा।
प्रतिबंधित प्रवेश मार्गों में जी.ई.रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक तथा एम.जी.रोड में गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक मार्ग शामिल हैं।

