छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलेः कलेक्टर का नियमितिकरण का अधिकार विस्तारित, टैक्सटाइल उद्योग लगेगा, बाल बाड़ियां खुलेंगी

मिसाल न्यूज़

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता एवं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितिकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। शासन ने पूर्व में नियमितिकरण का अधिकार जो कलेक्टर को दिया था उसे और अधिक विस्तारित किया गया है, ताकि कार्य तेजी से हो सकें। छत्तीसगढ़ में टैक्सटाइल उद्योग लगाने का निर्णय हुआ है। इसके लिए 22 करोड़ का प्लांट लगाया जाएगा। प्रथम चरण में 200 लोगों के रोजगार की व्यवस्था होगी। लैंड रेवेन्यू कोड में व्यापक संशोधन को मंजूरी दी गई। पूर्व में शहरी क्षेत्रों में 7500 वर्ग फुट तक जमीनों के आबंटन एवं अतिक्रमण पर व्यवस्थापन की अनुमति कलेक्टर को होती थी। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर इस पर स्वतः निर्णय ले सकेंगे और अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजेंगे। सरकार 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल बाड़ी प्रारंभ करने जा रही है।

सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2022-23 के अनुमानित बजट बजट एवं राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया। 7 मार्च से शुरु होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के दो या तीन दिन बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री एवं भारसाधक वित्त मंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बैठक में संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती किये जाने हेतु भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य के 6536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित हैं वहां 05 से 06 वर्ष के बच्चों के लिये बाल बाड़ी प्रारंभ किये जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया । इससे राज्य के 5-6 वर्ष के आयु समूह के 3,23,624 विद्यार्थियों में से 68,054 विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित / लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में नियमावली की कंडिका में समावेश हेतु संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के अन्य विभागों के लिये आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया। राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक उत्पाद उद्योग तथा मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मंत्री परिषद की बैठक में हुए निर्णय के मुख्य बिन्दू-

0 छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन

0 संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती किये जाने हेतु भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का निर्णय

0 राज्य के 6536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित हैं वहां 05 से 06 वर्ष के बच्चों के लिये बाल बाड़ी प्रारंभ किये जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन। इससे राज्य के 5-6 वर्ष के आयु समूह के 3,23,624 विद्यार्थियों में से 68,054 विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लाभान्वित होंगे

0 छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित / लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में नियमावली की कंडिका में समावेश हेतु संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन

0 छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन। इसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के अन्य विभागों के लिये आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया

0. राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक उत्पाद उद्योग तथा मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन

0 राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के (कनिष्ठ श्रेणी) वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी (संयुक्त कलेक्टर) वेतनमान में पदोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन

0 छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में (संशोधन) विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया । इसके अंतर्गत भू सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने , सर्वेक्षण के उपरांत धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण, नामांतरण एवं बंटवारा जैसे डिजिटल प्रक्रियाओं को विधिक रूप देने , औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों के संनिर्माण को प्रोत्साहित करने , मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के गैर जरूरी उपबंधों को विलोपित कर प्रासंगिक प्रावधानों को नियमित करना शामिल है

0 नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भूस्वामी हक प्रदान करने के नवीन प्रावधानों का अनुमोदन

0 वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों( कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा) एवं 02 हाई बर्डन जिले (कबीरधाम एवं रायगढ़ ) में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया। राईस फोर्टिफिकेशन की शत-प्रतिशत राशि (39.59 करोड़ ) राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी

0 खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जूट कमिश्नर द्वारा जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक केंद्रीय पूल में धान उपार्जन के लिये नये एचडीपीई/पीपी बारदाना की उपयोगिता शुल्क भारत सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपयोग में लाये गये एचडीपीई/पीपी बारदाना मार्कफेड की संपत्ति होगी। इस एक भरती बारदाना का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किया जाये

0 छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा प्रारूप एच एवं प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन

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