चुनावी सभा व जुलूस के बारे में पुलिस प्रशासन को पहले से सूचित करना होगा

मिसाल न्यूज़

रायपुर। विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों को आचार संहिता के पालन की दिशा में चुनावी सभाएं करने और जुलूस निकालने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग व्दारा तय किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रचार के दौरान की जाने वाली सभाओं में दल या अभ्यर्थी व्दारा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करना होगा ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शांति  व्यवस्था बनाए रखने आवश्यक तैयारियां की जा सकें।

दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप को सुनिश्चित करना होगा कि सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है। यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं तो उनका कड़ाई से पालन करना होगा। यदि ऐसे आदेशों पर किसी रियायत की आवश्यकता हो तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन कर आदेश प्राप्त करना होगा। यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है तो दल या अभ्यर्थी को अग्रिम रूप से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगा। 

प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों को प्रचार – प्रसार के लिए जुलूस निकालना हो तो यह ध्यान रखना होगा कि जुलूस रवाना करने का स्थान और समय, अनुगमन किए जाने वाले मार्गों और समाप्त होने का स्थान पहले से तय हो। आयोजक स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना देंगे ताकि आवश्यक व्यवस्था की जा सके। आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन इलाकों से जुलूस निकालना है, उन इलाकों में कोई प्रतिबन्ध आदेश लागू तो नहीं है। यदि है तो लागू प्रतिबन्ध आदेशों का पालन करना होगा। जुलूस हेतु यातायात संबंधी किन्हीं विनियमों या प्रतिबंधों का भी ध्‍यानपूर्वक अनुपालन किया जाना होगा। आयोजक जुलूस निकालने के लिए अग्रिम रूप से व्यवस्था करने हेतु कदम उठाएंगे ताकि यातायात में कोई रूकावट या बाधा न आए।

यदि दो या अधिक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस को समान रास्तों या उसके किसी भाग से एक ही समय पर ले जाने का प्रस्ताव देते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों जुलूस आपस में न टकराएं या यातायात में बाधा उत्पन्न न करें, आयोजक अग्रिम रूप से संपर्क करेंगे और अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय लेंगे। किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को या उनके नेताओं को निरूपित करने वाले पुतलों को ले जाने अथवा जनता के बीच इन पुतलों को जलाने या अन्य प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

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