मिसाल न्यूज़
रायपुर। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए होने जा रहे मतदान को मद्दे नज़र रखते हुए रायपुर जिले में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 15 नवंबर को सायं पांच बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की शराब दुकानों एवं बार को बंद रखने के आदेश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 संबंधी कार्य निर्विध्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. के निर्देश अनुरुप कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मतदान समाप्ति 17 नवंबर सायं पांच बजे से 48 घंटे पूर्व से अर्थात् 15 नवंबर सायं पांच बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त समय में देशी एवं विदेशी शराब दुकानें, बार, शराब से संबंधित क्लब को बंद रखे जाने के आदेश दिए हैं।