राहत भरी ख़बरः सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर अब जुर्माना संबंधी बाध्यता नहीं

मिसाल न्यूज़

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 मार्च को जारी सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने संबंधी आदेश को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित (held in abeyance) कर दिया है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विगत 8 अप्रैल को आदेश जारी किया गया है।

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