चौपाटी डिसमेंटल पर हुए व्यय की वसूली अधिकारियों व कर्मचारियों से नहीं होगी… विधानसभा में मूणत के सवालों पर उप मुख्यमंत्री का आया जवाब…

मिसाल न्यूज़

रायपुर। विधानसभा में आज पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक राजेश मूणत के सवालों पर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) अरुण साव का जवाब आया कि उच्च न्यायालय व्दारा पारित निर्णय के परिपालन में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं मेसर्स गुरू हरकिशन हॉटल एवं रिसार्ट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य किए गए आपसी समझौते के तहत वेंडिंग जोन की शिफ्टिंग की गई। अतएव चौपाटी के डिसमेंटल पर हुए व्यय की वसूली अधिकारियों व कर्मचारियों से नहीं की गई है।

राजेश मूणत का लिखित में सवाल था कि क्या यह सत्य है कि शासन के आदेश 9 जुलाई 2024 के माध्यम से ओल्ड रायपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन को तत्समय पदस्थ संचालक तथा वर्तमान संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ने तथ्यों के परीक्षण का हवाला देकर लंबित कर दिया है तथा जान-बूझकर दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? उल्लेखित समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोगों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही होगी? क्या जिन अधिकारी तथा कर्मचारियों ने अपने पद का दुरूपयोग कर ग्रीन कारीडोर यूथ हब की जगह चौपाटी का निर्माण कराया है, उन पर कार्यवाही के साथ-साथ उक्त चौपाटी को तत्काल डिसमेंटल कर इस पर हुए व्यय की वसूली दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों से की जायेगी?

उप मुख्यमंत्री अरूण साव का लिखित में जवाब आया कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से 312 कार्यों की विस्तृत सूची 29 मई 2025 को प्राप्ति उपरांत समिति व्दारा 30 जून 2025 को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया गया है। जांच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है एवं जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रेषित किया गया है। ग्रीन कॉरीडोर यूथ हब की मूल स्वीकृत परियोजना के अनुसार ही वेंडिंग जोन का निर्माण कराया गया था। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ग्रीन कॉरिडोर- यूथ हब वेंडिग जोन के संचालन/संधारण हेतु एजेंसी मेसर्स गुरु हरकिशन हॉटल एवं रिसार्ट प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध कारित किया गया था। अनुबंध निरस्तीकरण किए जाने के फलस्वरूप अनुबंधित एजेंसी द्वारा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के विरूध्द उच्च न्यायालय बिलासपुर में डब्ल्यूपीसी 1033/2024 दायर किया गया था। उच्च न्यायालय बिलासपुर व्दारा पारित निर्णय 3 जुलाई 2024 के परिपालन में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं मेसर्स गुरू हरकिशन हॉटल एवं रिसार्ट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य 10 अक्टूबर 2024 को किए गए आपसी समझौते के तहत वेंडिंग जोन की शिफ्टिंग की गई। अतएव राशि वसूली नहीं की गई है।

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