मिसाल न्यूज़
रायपुर। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश की ओर से लगाए गए सवालों पर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) अरुण साव ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ की नगर निगमों में जोन कमिश्नर के 26 पद स्वीकृत हैं, जबकि कार्यरत 28 हैं।
कांग्रेस विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश की ओर से सवाल लगा था कि राज्य के नगर पालिक निगमों में से प्रत्येक में कितने-कितने जोन कमिशनर कार्यरत हैं? जोन कमिशनर के स्वीकृत पद, इस पद के लिये निर्धारित योग्यताएं तथा वेतनमान क्या-क्या हैं? इस पद के लिये चयन हेतु क्या नियम हैं? जोन कमिशनरों को किस पदाधिकारी की, किन-किन शक्तियों का, किसके व्दारा प्रत्यायोजन किया गया है तथा इनके कर्तव्य क्या निर्धारित हैं? जोन कमिशनर की सेवाएं किन नियमों से शासित होती हैं?
उप मुख्यमंत्री अरूण साव की ओर से जवाब आया कि रायपुर नगर निगम में जोन कमिश्नरों के स्वीकृत पद 10 व कार्यरत 10, बिलासपुर नगर निगम में स्वीकृत पद 6 व कार्यरत 8, भिलाई नगर निगम में स्वीकृत पद 6 व कार्यरत 6, कोरबा नगर निगम स्वीकृत पद 4 व कार्यरत 4- इस तरह कुल 26 जोन कमिश्नरों के स्वीकृत पद हैं और कार्यरत 28 हैं।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से नगर निगम बिलासपुर व्दारा निगम क्षेत्र को 08 जोनों में विभक्त कर 08 जोन कमिशनर पदस्थ किए गए हैं। जोन कमिशनर के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा/ विभागीय/नगर पालिका सेवा के अधिकारियों को स्थानांतरण व्दारा या प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जा सकता है। उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित योग्यता ही स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यताएं हैं। इस पद हेतु पृथक से चयन के नियम नहीं हैं। जोन कमिशनर का पद सातवां वेतनमान लेवल 12 (छठवां वेतनमान रू. 15600-39100-5400 ग्रेड पे) में स्वीकृत है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के धारा 69 (4) के अंतर्गत आयुक्त के नियंत्रण के अधीन वैष्ठित शक्तियां, कार्य संबंधित आयुक्त व्दारा प्रत्यायोजित किया गया है। कोरबा नगर निगम आयुक्त व्दारा अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया। जोन कमिश्रर की सेवाएं छ.ग. नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 से शासित हैं।

