भाठागांव सब्जी बाजार में नगर निगम कर्मचारियों से मारपीट… मामला दर्ज…

मिसाल न्यूज़

रायपुर। नगर निगम की टीम व्दारा आज भाठागांव में नवनिर्मित सब्जी बाजार में व्यवस्थापन की कार्यवाही के दौरान भारी तनाव की स्थित निर्मित हो गई। बड़ी संख्या में सब्जी विक्रेता विरोध में उतर आए। तनाव यहां तक बढ़ा कि नगर निगम के  कुछ कर्मचारियों समेत एक पुलिस कर्मी पर हमला हो गया, जिससे उनके शरीर पर चोटें आईं। नगर निगम डिप्टी कमिश्नर (राजस्व एवं बाजार) श्रीमती अंजलि शर्मा की मौजूदगी में राजस्व उप निरीक्षक आकाश झा ने पुरानी बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

आकाश  झा ने थाने में लिखित शिकायत प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं पिछले 17 वर्षों से रायपुर नगर निगम में राजस्व उप निरीक्षक पद पर कार्यरत हूँ। नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर डिप्टी कमिश्नर के निर्देशानुसार पिछले 4 दिनों से हमारी टीम भाठागांव बाजार में व्यवस्था बनाने ड्यूटी पर लगी हुई थी। आज सुबह 6 बजे से मैं व मेरी टीम बाजार में चिन्हाकिंत जगहों पर व्यवस्थापन करा रहे थे। हमारी टीम माईक के माध्यम से बार-बार घोषणा कर रही थी कि मार्ग पर सब्जी व्यवसाय न करें।सुबह करीब 8 बजे नगर निगम की ओर से सामानों की जब्ती की कार्यवाही शुरु कर दी गई। इस  दौरान श्रीमती गुंजा सोनकर, छबीलाल सोनकर, वासू सोनकर सहित अन्य लोगों द्वारा अश्लील गालियां देते हुए हम निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। मेरे मुंह एवं दाहिने हाथ में चोट लगी है। निगम कर्मी गौरव गोटेपोड़े को सिर में गंभीर चोट लगी है। ड्यूटी में कार्यरत पुलिस आरक्षक अनुज कुमार के सिर पर चोट लगी है। नगर निगम  की इस कार्यवाही के दौरान घटना स्थल पर निगम कर्मचारी बंशी यादव, दिलीप बेहरा, सुमेश यादव, केहर सिंह फरिकार, कमल हसन, योगेश जायसवाल,  टोकेश्वर सिंह ध्रुव एवं नगर निगम के टीम प्रहरी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

झा की शिकायत पर पुरानी बस्ती थाने में धारा 221, 132, 296, 115(2) एवं 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

निगम डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अंजलि शर्मा ने कहा कि शहर में अतिक्रमण हटाने एवं सार्वजनिक स्थलों को व्यवस्थित करने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। शासकीय कार्य में बाधा डालने, नगर निगम अमले के साथ दुर्व्यवहार अथवा मारपीट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सहयोग करें। सार्वजनिक मार्गों पर अनधिकृत रूप से दुकान, ठेला, गुमटी अथवा अन्य संरचना स्थापित न करें।

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