मिसाल न्यूज़
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगर निगम एवं पालिका के चुनाव 11 फरवरी को होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि 9 फरवरी को रात 12 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि 9 फरवरी की रात 10 बजे के पश्चात् ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं है। 9 फरवरी को रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच होने वाले चुनाव प्रचार की अनुमति देते समय इन सभी प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा। मतदान के ठीक एक दिन पूर्व सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसमें इसके अंतर्गत सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, नुक्कड़ सभाएं, लाउडस्पीकर का उपयोग इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित है।